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साइबर क्राइम की रिपोर्ट कैसे दर्ज करें – A COMPLETE STEP GUIDE

On: Wednesday, July 23, 2025 12:47 AM
report cyber fraud online in India
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आज देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ-साथ साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस कारण रोजाना हजारों की संख्या में लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। देश भर में हो रहे अपराधों पर नज़र रखने वाली एजेंसी एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2025 में प्रतिदिन लगभग 7000 लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। कम जानकारी के कारण शिकायत दर्ज कराने के बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है। शिकायत दर्ज कराने की सही जगह और सही माध्यम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। साइबर फ्रॉड होने के बाद साइबर क्राइम की रिपोर्ट कैसे दर्ज करें। इस लेख के माध्यम से आपको स्टेप बाई स्टेप बताने जा रहा हूं।

साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने का तरीका

साइबर फ्रॉड होने के बाद हम अपनी शिकायत दो तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। एक आपके पुलिस थाना में लिखित शिकायती पत्र देकर अथवा ऑनलाइन शिकायत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑफिशियल पोर्टल https://www.cybercrime.gov.in पर जाकर या 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करवा कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करवाने के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://www.cybercrime.gov.in पर Register a Complaint टैब पर क्लिक करें जहां आपको शिकायत करने के लिए तीन विकल्प मिलेंगे। पहला बच्चों और महिलाओं से जुड़े साइबर अपराध के लिए, दूसरा फिनेंसियल फ्रॉड और तीसरा अन्य प्रकार के अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए। साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी को जरूरी फील्ड्स में भरकर दर्ज करा सकते हैं अगर आपके साथ कम धनराशि का फ्रॉड हुआ है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आइए साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने की स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया समझते हैं ।

स्टेप 1- अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2-शिकायत के लिए सही कैटेगरी का चुनाव करें

  1. महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के लिए
  2. फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए
  3. सामान्य कम वित्तीय नुकसान वाले साइबर अपराध

स्टेप 3- पोर्टल पर जाकर लॉगिन अथवा साइन अप करें

  1. अपने मोबाइल नंबर के द्वारा मिले OTP भरकर लॉगिन करें
  2. एक बार लॉगिन होने पर, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें

स्टेप 4-शिकायत फॉर्म भरें

  1. अपनी निजी जानकारी (नाम, पता, ईमेल मोबाइल नंबर आदि) और अन्य विवरण ठीक तरह से भरें।
  2. अपराध से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करें।
  3. जरूरी कागजात और लेनदेन के स्क्रीनशॉट अपलोड करें।

स्टेप 5-सबमिट करें और Acknowledgement Number को सुरक्षित नोट कर लें

पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलता है जिससे आप शिकायत की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई के बारे में सोच सकते हैं।

स्टेप 6-लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क करें (जरूरत के अनुसार)

यदि मामला गंभीर हो (जैसे बैंक फ्रॉड, यौन शोषण, Identity Theft), तो तत्काल नजदीकी साइबर थाना या सामान्य थाना में प्राथमिकी दर्ज कराएं। इस संबंध में लगभग हर थाने पर स्पेशल सेल भी स्थापित की गई हैं।

अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या करें

आमतौर पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज होने के बाद 15 से 20 दिनों में परिणाम मिल जाता है। लेकिन कुछ मामलों में केस की जटिलता और अन्य वजहों से इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह से 45-60 दिन तक का समय लग सकता है।

क्या लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं

हाँ, आप अपने साथ हुये किसी भी प्रकार के साइबर अपराध के बारे में लिखित में शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाना में दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए आई4सी (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) के तहत बनाए गए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आसान उपयोग के कारण शिकायत के पंजीकरण और स्थिति के बारे में आसानी से जानकारी हासिल की जा सकती है। बच्चों और महिलाओं से जुड़े साइबर अपराध के मामलों में बिना निजी जानकारी दिये कोई भी https://www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर अपनी पहचान छुपाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

ऑनलाइन फ्रॉड करने पर सजा

यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाती है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति 3 साल तक की कैद या/और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कुछ मामलों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए सात साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है।

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